हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के जजों को मिल रही धमकियां…

 

बेंगलुरु

हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जजों को धमकियां मिल रही हैं। इनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थीभी शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था। इसमें कहा गयाथाहम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं। वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकीजानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

धमकी को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जजों को व्हाय कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा कीहै। उन्होंने कहाहमने हिजाब पर फैसला देने वाले सभी 3 जजों को व्हाय कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।साथ ही आईजी को जजों को मिल रही धमकी के मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं।

झारखंड के जज की तरह हत्या करने की धमकी : वकील उमापति ने रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहामुझे सुबह करीब9:45 बजे व्हॉट्सऐप पर एक वीडियो मिला जो तमिल में है। वीडियो में हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले जजोंऔर कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हत्या करने की बात कही गई है। वकील का आरोप है कि वीडियोतमिलनाडु का है। वीडियो के बैकग्राउंड में स्पीकर से झारखंड में हुई जज की हत्या के बारे में बताया जा रहा है।

झारखंड में पिछले साल एक ऑटोरिक्शा से एक जज की हत्या कर दी गई थी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भीसामने आया था, जिसके बाद मामला सीबीआई के पास चला गया था। वकील ने बतायावीडियो में आरोपी येकहकर धमकी दे रहा है कि लोगों को पता है कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं। वहीं फैसला देने वालेबाकी दो जजों को भी लगातार धमकियां मिल रही हैं।

हाईकोर्ट ने स्कूलकॉलेज में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा था : 15 मार्च को हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन मेंमुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी थीं। चीफ जस्टिसरितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच नेराज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया था, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्मको जरूरी बताया गया था। हाईकोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दीगई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पांच जिलों में धारा 144 लागू करके सभी तरह के जुलूस और लोगों केजमावड़े पर रोक लगा दी गई थी।

हाईकोर्ट में 8 याचिकाएं दाखिल हुईं हिजाब विवाद में : कर्नाटक में हिजाब पर बवाल शुरू होने के बाद मामला सेशनकोर्ट पहुंचा था। सेशन कोर्ट के बाद केस हाईकोर्ट में गया, जहां इसे बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। हाईकोर्ट केचीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन मेंबर की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। आखिरकार 15 मार्च को इस मामलेपर फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने फैसले के साथ ही इससे जुड़ी 8 याचिकाओं का भी निपटारा कर दिया।

कर्नाटक में 1 जनवरी को हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहननेके कारण कॉलेज में क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकीवजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है किहिजाब पहनने की इजाजत देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।