पत्नी पर जानलेवा हमला करने तथा पत्नी के मौत हो जाने के मामले में हत्यारे पति को आजीवन कारावास….

प्रतापपुर/सूरजपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने तथा पत्नी के मौत हो जाने के मामलेमें सुनवाई करते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं 100 रुपये का अर्थदंड की सजासुनाई।

मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर थाना अंतर्गत ग्राम सोनपुर बांसपारा निवासी करम साय 25 मई 2021 की रातपत्नी कुंती के साथ बैठकर दोनों शराब पीने लगे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनो के बीच विवाद हो गया।विवाद इतना बढ़ गया कि करम साय से पत्नी कंती के सिर पर लकड़ी से जानलेवा हमला कर उसके घर से बाहरनिकाल सो गया। सुबह उठा तो देखा कुंती मृत हालत में पड़ी थी। करम साय ने गांव के सरपंच पति राजबली के पासजाकर उसके बताया कि उसकी पत्नी की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई। सरपंच पति ने उसके घर खून केनिशान देख पूछताछ की तो करम साय ने पत्नी के साथ मारपीट करने की बात बताई। इधर सरपंच पति की रिपोर्ट परपुलिस ने आरोपी पति के विरूद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय पेश किया जहां से उसे जेल भेज दियागया।

मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से देवानंद पांडे ने पैरवी की थी। उन्होंनेबताया कि आरोपी करम साय ने 25 मई 2021 को आपस में विवाद होने पर पत्नी कुंती बाई को लकड़ी के फाड़ी सेसिर पर वार कर हत्या कर दी थी।