राज्य आपदा मोचन निधि से आरबीसी 6-4 के 45 प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को दी जा रही है 1 करोड़ 80 लाख की सहायता राशि, कलेक्टर के निर्देश पर आरबीसी 6-4 प्रकरणों के निराकरण में आई तेजी….

राज्य आपदा मोचन निधि से आरबीसी 6-4 के 45 प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को दी जा रही है 1 करोड़ 80 लाख की सहायता राशि,
कलेक्टर के निर्देश पर आरबीसी 6-4 प्रकरणों के निराकरण में आई तेजी….

बलरामपुर :- अब्दुल रशीद

प्राकृतिक आपदा, दैवीय विपत्तियों, पानी में डूबने, खदान धसकने, बिजली गिरने, रसोई गैस फटने, विशेष जीव जन्तु के काटने से होने वाले मानवीय क्षति के लिए शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है। शासन की मंशा है कि मानवीय दृष्टिकोण से आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत कर पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने अधिकारियों से आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ निराकृत कर हितग्राहियों को यथाशीघ्र सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिये हैं। पीड़ित परिवार को कठिन समय में दी जाने वाली सहायता राशि उनके लिए बड़ी मदद का काम करती है। जिला कार्यालय में स्थापित राहत शाखा द्वारा प्रकरणों का निराकरण कर सहायता राशि हितग्राही के खाते में हस्तांतरित किया जाता है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत मानवीय क्षति की दशा में 4 लाख रूपये की राशि सहयोग के रूप में प्रदान की जाती है।
कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् 40 सर्प एवं 5 पानी में डूबने के प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि अंतरित करने की कार्यवाही की गई। जिसमें तहसील रामानुजगंज के 5 प्रकरणों के लिए 20 लाख रूपये, बलरामपुर के 06 प्रकरणों के लिए 24 लाख रूपये, तहसील कुसमी के 09 प्रकरणों के लिए 36 लाख रूपये, तहसील राजपुर के 10 प्रकरणों के लिए 40 लाख रूपये, तहसील शंकरगढ़ के 5 प्रकरणों के लिए 20 लाख रूपये तथा तहसील वाड्रफनगर के 10 प्रकरणों के लिए 40 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मृतक के निकटतम हितग्राहियों को आरटीजीएस के माध्यम से प्रदान की गई।

जिला प्रतिनिधि बलरामपुर