रिशु कश्यप हत्या कांड, आरोपियों के अवैध कब्जा पर लगा बेदखली का नोटिस…..

 

 

* रिशु कश्यप हत्या कांड मे आरोपियों के द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गए मकान और दुकान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी जवाब नही देने की स्तिथि मे हटाया जायेगा अतिक्रमण.

प्रतापपुर / रिशु कश्यप हत्या कांड के बाद से ही प्रतापपुर मे लगातर 3 दिनों से माहौल गर्म चल रहा है अब रिशु कश्यप के हत्यारो के घर पर तहसीलदार ने नोटिस चस्पा करवाया है जिससे स्पष्ट लिखा हुवा है की छत्तीसगढ़ भू. रा. सहिता 1959 की धारा 248 के तहत छोटे झाड की जंगल की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान और मकान बनाया गया है जिसमे 28.02.24 को न्यालय मे उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है !

उपस्थित नही होने की स्तिथि मे छत्तीसगढ़ भू. रा. सहिता 1959 की धारा 248 के तहत आरोपित करते हुवे 10 हजार रु अर्थडंड के साथ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण से बेदखल करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बता दे की 29 जनवरी को प्रतापपुर के बस स्टेण्ड निवासी अशोक कश्यप के बेटे रिशु कश्यप का घर के पड़ोस के ही दो लड़को ने जला के हत्या कर दी थी जिसके बाद से ही परिजनों और नगर वासियो के द्वारा के द्वारा आरोपियों के घर को तोड़ने की मांग की जा रही थी।