Big News : निजी विद्यलयों द्वारा बढ़ी दर से वसूल किया गया शुल्क 10 दिन में करना होगा वापस….

अम्बिकापुर

निजी विद्यलयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020 21 तथा 2021 22  में शिक्षण शुल्क के अतितिक्त अन्य मदों में तथा बढ़ी दर पर वसूल की गई राशि 10 दिवस के भीतर पलको को वापस करना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सम्बंध में अम्बिकापुर के 4 नामी निजी विद्यलयों को पत्र जारी कर उच्च न्यायालय छतीसगढ़ द्वारा पारित निर्णय का पालन करते हुए 10 दिवस के भीतर शुल्क वापस करने के निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि उचच न्यायालय के निर्देश के अनुपालन तथा कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देश के अनुक्रम में 4 सदस्यीय जांच दल का गठन करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 तथा 2021-22 में वसूल किए गए शुल्क की जांच की गई जांच में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदो में बढ़ी दर से शुल्क लिया जाना पाया गया।