अशोभनीय कृत्य पर कलेक्टर की त्वरित कार्रवाई, सहायक शिक्षक एल.बी. को किया निलंबित….

 

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 

कलेक्टर  पी.एस. ध्रुव ने विकासखंड भरतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला बेंन्दोखाड़ी के सहायक शिक्षक एलबी श्री मान सिंह के शराब के नशे में विद्यालय आने की जानकारी संज्ञान में आते ही प्रकरण की जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए थे।

मामले की पुष्टि होने पर कलेक्टर श्री ध्रुव ने आज पत्र जारी कर शिक्षक को निलंबित किया। पत्र के अनुसार बताया गया कि उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 9 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 एवं 9 के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला बेंन्दोखाड़ी के सहायक शिक्षक एलबी मान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।  निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी भरतपुर नियत किया गया है।