महिला बाल संरक्षण इकाई ने समझाइश देकर रोकी बाल विवाह….

महिला बाल संरक्षण इकाई ने समझाइश देकर रोकी बाल विवाह….

बलरामपुर :- अब्दुल रशीद

कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में बाल विवाह रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत् विगत दिवस नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 12 में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के विवाह किये जाने की सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा मौके पर जा कर बाल विवाह रूकवाया गया तथा परिवारजनों को समझाईश दी गई कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करना या करवाना अपराध है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है तो उसे भी कारावास अथवा जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही बाल विवाह से होने वाले नुकसान व समस्याओं के बारे में उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने अपील किया है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल टोल फ्री नम्बर 1098 व मोबाईल नम्बर 98262-78915 में सूचित करें अथवा नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, परियोजना अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार या संबंधित थाने में सूचना देवें।

जिला प्रतिनिधि बलरामपुर