जिले के आदतन अपराधी तूफानी पासवान के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही, 6 माह तक बलरामपुर सहित अन्य सीमावर्ती जिलों से रहेगा निष्कासित….

जिले के आदतन अपराधी तूफानी पासवान के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही, 6 माह तक बलरामपुर सहित अन्य सीमावर्ती जिलों से रहेगा निष्कासित….
तूफानी पासवान के विरुद्ध बलरामपुर जिले के थाना रामानुजगंज मे 05 प्रकरण तथा पड़ोसी राज्य झारखंड के थाना भंडारिया में 03 प्रकरण हैं पंजीबद्ध
बलरामपुर ,,, अब्दुल रशीद
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा आपराधिक गतिविधियों मे शामिल आसामजिक तत्वों को दी गई सख्त चेतावनी। किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे की जायगी सख्त वैधानिक कार्यवाही। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग के मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशन मे बलरामपुर पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व ही आदतन आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो पर सतत निगारानी रखी जा रही थी, एवं ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर गुंडा बदमाश एवं जिला बदर की कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को अग्रिम कार्यवाही कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे।
जिले के थाना रामानुजगंज से प्राप्त प्रतिवेदन पर तूफानी पासवान पिता प्रसिद्ध पासवान, निवासी वार्ड क्रमांक 5, रामानुजगंज थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं तूफानी पासवान के आपराधिक इतिहास की सुचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजी गई थी, तूफानी पासवान के विरुद्ध जिले के थाना रामानुजगंज में 05 प्रकरण तथा पड़ोसी राज्य झारखंड के भंडरिया थाने में 03  प्रकरण दर्ज हैं जिसमे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी, शासकीय कार्य मे बाधा सहित अन्य गंभीर अपराध पंजीबद्ध किये गए थे, तूफानी पासवान शुरू से आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति रहा है, जिसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई हैं, आमनागरिको को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी तूफानी पासवान के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की नितांत आवश्यक हो गई थी। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बलरामपुर से तूफानी पासवान, निवासी वार्ड क्रमांक 05, रामानुजगंज के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट आर एक्का को पत्र के माध्यम से अनुशंसा की गई थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण मे गंभीरता पूर्वक विचार कर आदतन अपराधी तूफानी पासवान पिता प्रसिद्ध पासवान, निवासी वार्ड क्रमांक 5, रामानुजगंज थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 माह की अवधि के लिए बलरामपुर जिले सहित सीमावर्ती जिले की सीमा से निष्कासित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आदतन अपराधी तूफानी पासवान 06 माह की अवधि के लिए बलरामपुर जिले समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेगा, 06 माह की अवधि 21 अक्टूबर 23  से प्रारम्भ होंगी। उक्त दिनांक से 06 माह के लिए तूफानी पासवान जिला सहित सीमावर्ती जिले से निष्कासित रहेगा।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा अनैतिक गतिविधियों मे शामिल आपराधिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे शामिल होने की शिकायत पाये जाने पर तत्काल सम्बंधित के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
जिला प्रतिनिधि बलरामपुर