नए मतदाता के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप-6 में व नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 में करें आवेदन……

 

 

शमरोज खान सूरजपुर

सूरजपुर / निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। प्रवासी निर्वाचकों को प्रारूप-6क में आवेदन करना होगा। विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप या विलोपन के लिए प्रारूप-7 में आवेदन देना होगा। स्वैच्छिक रूप से निर्वाचकों के आधार नंबर प्राप्त करने के लिए प्रारूप-6 ख का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए और प्रविष्टि की विशिष्टियों के सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। निवास स्थल में परिवर्तन, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण, निर्वाचक नामावली में विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि, प्रतिस्थापित एपिक जारी करने एवं दिव्यांग मतदाता के तौर पर चिन्हांकन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करना होगा।

प्रारूप-6, 7 एवं 8 में प्राप्त दावा-आपत्तियों की सूची प्रारूप-9, 10, 11, 11 क और 11ख में तैयार कर नियमित रूप से इनका प्रकाशन मतदान केन्द्रों में किया जाएगा। साथ ही इसकी साप्ताहिक सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कार्यालय के सूचना पटल एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदान की जाएगी। साप्ताहिक सूची का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में भी किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में कॉलेज के प्राध्यापक श्री सुरी, कुंतल किशोर एवं अन्य प्राध्यापक तथा छात्र-छात्रा सम्मिलित थे।