पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाते भाजयुमो कार्यकर्ता प्रवेश किए कलेक्टोरेट, गेट में जड़ा ताला व गेट में की तोड़फोड़, 6 पर एफ आई आर दर्ज….

 

 

 * रोजगार व बेरोजगारी भत्ता को लेकर भाजयुमो द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, कलेक्टोरेट घेराव व तालाबंदी कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया कलेक्टर चैंबर का गेट.

शमरोज खान सूरजपुर 

सूरजपुर. 27 मार्च को सुरजपुर भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने के विरोध में रोजगार कार्यालय का घेराव, रैली व सूरजपुर कलेक्टोरेट में तालाबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं को रोकने काफी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बेरिकेड तोड़ते हुए कलेक्टर चैंबर गेट के शीशे तोड़ दिए। इस मामले में संयुक्त कलेक्टर द्वारा 6 नामजद समेत अन्य भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

गौरतलब है कि भाजयुमो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सूरजपुर भाजयुमो जिलाध्यक्ष द्वारा रविंद्र भारती द्वारा जिले के कार्यकर्ताओं के साथ 27 मार्च को रोजगार कार्यालय का घेराव, रैली व कलेक्टोरेट में तालाबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचे।

इस दौरान पुलिस की ओर से भी उन्हें रोकने पूरी व्यवस्था की गई थी। जरूरत पडऩे पर पुलिस द्वारा टियर गैस, वाटर कैनन की भी व्यवस्था रखी गई थी लेकिन कार्यकर्ता पुलिस से झूमाझटकी करते हुए सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब रहे। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया, लेकिन कार्यकर्ता कलेक्टोरेट परिसर में प्रवेश करते हुए कलेक्टर चैंबर तक पहुंच गए।

यहां उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय के स्लाइडिंग गेट में तोडफ़ोड़ करते हुए शीशे तोड़ दिए थे। तोडफ़ोड़ के दौरान भाजयुमो शहर मंत्री संस्कार अग्रवाल को चोटें आईं और वह बेहोश हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया था।

* भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ एपआईआर दर्ज.

इधर कलेक्टर चैंबर गेट तोडऩे के मामले में कलेक्टर कार्यालय की ओर से संयुक्त कलेक्टर ने 6 नामजद समेत अन्य भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।

रिपोर्ट पर पुलिस ने भाजयुमो जिलाध्यक्ष रविंद्र भारती, संस्कार अग्रवाल, किशन देवांगन, प्यारे साहू, आकाश साहू व विशाल देवांगन समेत अन्य के खिलाफ धारा 147, 148 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।