कार पर फेंका पेट्रोल बम, वाहन जलकर खाक,सीसीटीवी कैमरे में घटना हुई कैद…. पुलिस ने किया अपराध दर्ज……

 

 

* पड़ोस की बिल्डिंग पर चढक़र आरोपियों द्वारा कार पर पेट्रोल बम फेंकने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पीडि़त ने थाने में मुख्य आरोपी सहित उसके साथियों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट.

शमरोज खान सूरजपुर

सूरजपुर / जयनगर. भू-बिचौलियों द्वारा बीती रात एक व्यक्ति की बाड़ी में तोडफ़ोड़ कर पेट्रोल बम से हमला कर उसकी कार को आग के हवाले कर दिया गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भू-बिचौलियों द्वारा पीडि़त की जमीन को लेकर विवाद किया जा रहा है। इस घटना के 2 दिन पूर्व ही आरोपियों ने पीडि़त के बेटे के साथ भी मारपीट की थी।

सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर (सिलफिली) में एनएच 43 किनारे निवासरत रानू मृधा पति निरापद मृधा के घर के पिछले हिस्से में लगाए गए जाली के नेट को गांव के ही राजू पोद्दार पिता स्व. माखन पोद्दार द्वारा साथी ग्राम पंचायत करवां निवासी लतीफ अंसारी व अन्य के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
इसके पश्चात रात करीब साढ़े 3 बजे आरोपियों द्वारा बाजू में स्थित नमिता सरकार के बिल्डिंग से प्रार्थिया के घर के पीछे पेट्रोल बम फेंक दिया गया, जिससे प्रार्थिया की कार वाहन क्रमांक सीजी 29 ए 2756 का पिछला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आरोपियों की पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पीडि़त परिवार का कहना है कि आरोपी भू-बिचौलिया राजू पोद्दार द्वारा जमीन विवाद की वजह से उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। पीडि़तों का कहना है उक्त भूमि पर उनका परिवार करीब 40 वर्षों से काबिज है और बहू स्वामी राजू पोद्दार द्वारा वर्ष 2021 में उक्त भूमि की बिक्री हेतु रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी किया गया है।
एग्रीमेंट के दौरान 12 लाख रुपए में भूमि खरीदी हेतु सौदा तय हुआ था लेकिन अब आरोपी राजू पोद्दार द्वारा 22 लाख रुपए की मांग की जा रही है।

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* बेटे के साथ भी की थी मारपीट – बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भी आरोपी राजू पोद्दार व उसकी पत्नी गौरी पोद्दार द्वारा 3 दिन पूर्व 27 मार्च को भी जमीन विवाद की रंजिश पर प्रार्थिया के पुत्र पीयूष गारमेंट्स के संचालक रजत मृधा पिता निरापद मृधा के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर दिया गया था, जिसमें भी पुलिस द्वारा आरोपी दंपत्ति के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।
आगजनी व तोडफ़ोड़ के मामले में पुलिस ने आज प्रार्थिया रानू मृधा की रिपोर्ट पर आरोपी राजू पोद्दार, लतीफ अंसारी व अन्य क खिलाफ धारा 294, 506, 427, 452, 435, 34 के तहत जुर्मदर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।