जिले के इस विभिन्न जनपदों में आदर्श आचार संहिता लागू बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र होगे वाहन जप्त…..

 

 

शमरोज खान सूरजपुर

सूरजपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा आदेश 12 दिसम्बर 2022 के माध्यम से जिला सूरजपुर अंतर्गत सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए भी उप निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है। घोषित चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक कानून व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित तरीके से किये जाने बावत् छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण तथा नियमन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन जिला सूरजपुर के त्रिस्तरीय पंचायतों के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है-जिला सूरजपुर के जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौल के सरपंच एवं पंच पद हेतु जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत उचढीह के वार्ड क्र. 9, 11, 14, ग्राम पंचायत पार्वतीपुर के वार्ड क्र. 7 ग्राम पंचायत कमलपुर के वार्ड क्र. 2 ग्राम पंचायत रूनियाडीह के वार्ड क्र 06 एवं 07 ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर के वार्ड क्र. 01, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19 एवं 20 जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत केनापारा के वार्ड क्र. 01 04, 06, 08, ग्राम पंचायत बरौल के वार्ड क्र. 08, ग्राम पंचायत चौनपुर के वार्ड क्र. 04. जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत लेडुवा के वार्ड क्र. 03, 04, ग्राम पंचायत रामेश्वरम के वार्ड क्र. 03. ग्राम पंचायत पोंड़ी के वार्ड क्र. 08, ग्राम पंचायत पस्ता के वार्ड क्र. 15. जनपद पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्रम्हपुर के वार्ड क्र. 09, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोन्दा के वार्ड क्र. 04, 06 एवं जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत महुली के वार्ड क्र 01 एवं 11 में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर व डीजे) का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित किया जाता है ।

आज दिनांक से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए जिला सूरजपुर के उपरोक्तानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के ऐसे क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति, सक्षम अधिकारी से 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में या अन्य तरीके से नहीं करेगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिये जिले में पदस्थ संबंधित रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को स्वीकृति लिये जाने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान अथवा किसी भी अन्य स्थितियों के लिए स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी अन्य प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग या अनुमति मे निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जावेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम न्यायालय परिसर शासकीय कार्यालय, छात्रावास, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, वृद्धाश्रम, पोस्ट ऑफिस आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा सुसंगत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।