निवेश क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कर आवेदन की प्रक्रिया जल्द करें प्रारम्भ : कलेक्टर

 

 

 

* शासकीय भवनों को शत-प्रतिशत वाटर हार्वेस्टिंग युक्त करने के निर्देश.

शमरोज खान सूरजपुर

सूरजपुर/ छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 के सुगम क्रियान्वयन हेतु आज कलेक्टर की गरिमामय उपस्थिति में सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापूर द्वारा जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों व नगरीय निकायों में पंजीकृत आर्किटेक्ट, इंजीनियर आवेदन किये जाने एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध मे कार्यशाला आयोजित की गई। शासन द्वारा निवेश क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्रों मे किए गए अनधिकृत भवनों को नियमित करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम का सरलीकरण किया गया है, जिसमें बिना भवन अनुज्ञा के तथा भवन अनुज्ञा से विचलन कर किए गए आवासीय व गैर आवासीय निर्माण को जिसमें नियमानुसार वाहन पार्किंग एवं पहुच मार्ग नहीं हो को भी नियमित किए जाने की प्रक्रिया के बारे मे जानकारी दी गई। उक्त अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाने हेतु 14 जुलाई 2022 को अधिसूचित दिनाँक घोषित किया गया है, जिससे एक वर्ष में नगरीय निकायों तथा कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर में आवेदन लिए जाएंगे जिसमें भूमि स्वामित्व हेतु बी1, पी 2, खसरा नक्शा, भवन निर्माण तिथि हेतु बिजली बिल, सम्पत्ति कर, पूर्व से प्राप्त भवन, विकास अनुज्ञा, भवन का नक्शा व पार्किंग गणना रिपोर्ट, भवन के चारों ओर के फोटो संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
कलेक्टर ने सभी नगरीय निकाय के सीएमओ को निर्देशित किया है कि 150 वर्ग मीटर या उससे अधिक के आवासीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य हुए है या नहीं निरीक्षण कर जानकारी उपलब्ध कराने साथ ही नगरीय निकाय मुख्यालयों में जितने भी शासकीय भवनों, निजी आवासीय भवनों एवं अन्य भवनों का उपलब्ध डाटा से मिलान कर सूची तैयार करने तथा शासकीय भवनों को शत-प्रतिशत वाटर हार्वेस्टिंग युक्त करने कहा। उन्होंने भवन अनुज्ञा के समय जो एफडीआर जमा होता है उनके अनुसार भी परीक्षण कर जानकारी उपलब्ध करने के निर्देश दिये हैं।