2 अलग-अलग हत्या के प्रकरण में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार….

कुनकुरी ✍️जितेन्द्र गुप्ता

 थाना कुनकुरी क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग-अलग हत्या के प्रकरण में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार,
दोनों प्रकरण में आरोपियों ने शराब के नशे में दिया घटना को अंजाम,
थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 207/22 धारा 302 भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 208/22 धारा 302, 201 भा.द.वि. पंजीबद्ध

दिनांक 08.10.2022 को थाना कुनकुरी में प्रार्थी आदित्य चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पिता अरुण चौहान को दिनांक 07.10.2022 को राजू चौहान एवं कोबरा उर्फ राजेश राम के द्वारा बाजार डॉड शिव मंदिर के पास किसी बात को लेकर मारपीट कर जमीन में पटकने से उसके सिर मुंह नाक कान से खून निकला एवं वहां पर बेहोश हो गया जिसे होली क्रास अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया परंतु गंभीर चोट लगने के कारण अंबिकापुर उचित इलाज के लिए लेकर गए जहां पर दिनांक 8/10/ 2022 को प्रातः लगभग 6:00 बजे अरुण चौहान की मृत्यु हो गई जिस पर पुलिस सहायता केंद्र अंबिकापुर के द्वारा मौके पर मर्ग पंचनामा कार्यवाही किया गया एवं थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 207 /22 धारा 302 भा द वि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना को अरुण चौहान के पुत्र के द्वारा देखा गया, जिससे उसका एवं अन्य गवाहों का कथन लिया गया जो आरोपियों ने शराब के नशे में उक्त हत्या की घटना को अंजाम देना बताए। आरोपीगण 1-राजू चौहान उम्र 45 निवासी बजारडाड कुनकुरी एवं 2- कोबरा उर्फ राजेश राम उम्र 22 वर्ष तुरी बस्ती कुनकुरी के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध सबूत पाए जाने पर पाए जाने पर उन्हें आज दिनांक 9/10/ 2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।


एक अन्य प्रकरण में लोटा पानी निवासी राजबल राम उम्र 25 के द्वारा अपनी पत्नी चिंरंगो बाई उम्र 32 वर्ष को दिनांक 07.10.2022 को खाना नहीं देने के कारण राजबल राम के द्वारा शराब के नशे में गुस्से में आकर मृतिका चिरंगो बाई को हाथ मुक्का एवं लाठी से मार कर हत्या कर दिया जिस पर से थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 208/22 धारा 302, 201 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने घटना घटित कर मृतिका के पहने हुए कपड़े को निकालकर छुपा दिया था जिसे मेमोरेंडम कथन अनुसार जप्त किया गया। घटना के समय दोनो पति पत्नी शराब के नशे में थे जो पति राजबल के द्वारा शराब के नशे में गुस्से में आकर हत्या करना स्वीकार किया गया। गवाहो के कथन एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजबल के द्वारा धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध घटित करना पाए जाने पर उसे आज दिनांक 09.10.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
थाना कुनकुरी क्षेत्र अंतर्गत उक्त दोनों हत्या की घटना में अत्याधिक शराब पीने के कारण नशे में गुस्सा आने के कारण आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त घटना में मृतक, मृतिका एवं तीनों आरोपी शराब के नशे में थे।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी कुनकुरी उ.नि. भास्कर शर्मा, स.उ.नि. मानेश्वर साहनी,प्रधान आरक्षक अरविंद पैकरा, आर. 59 नंदलाल यादव, आर. 178 विनोद तिर्की, आर. 430 जितेन्द्र गुप्ता, 558 तुलसी रात्रे, नगर सै. 150 अजय श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।