कन्या हाईस्कूल बलरामपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन…..

कन्या हाईस्कूल बलरामपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन…..

बलरामपुर ,,, अब्दुल रशीद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि श्रीमती शाहना कुरैशी थे। इसके अतिरिक्त श्रीमती राखी चन्द्राकर, जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी, केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टॉप सेन्टर मंजू जायसवाल, प्रधान आरक्षक प्रीती साहू, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित थे।
विधिक साक्षरता शिविर में श्रीमती शाहना कुरैशी ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप चमकते हुए सितारे हैं, आपलोगों पर पूरा समाज टिका हुआ है। अतः सभी छात्राओं को स्वावलम्बी बनना जरूरी है। महिलाओं की खासियत यह है कि वे किसी भी चीज को चुनौतियों के रूप में लेती हैं, वे परेशानियों से डरती नहीं, लेकिन कुछ नकारात्मक व्यक्तियों एवं समाज के कारण वे हिम्मत हार जाती हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक महिला की शक्ति को पहचानने की जरूरत है तथा उसे हर क्षेत्र में सम्मान के साथ मौका देने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। विद्यार्थी जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन होता है। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में एक लक्ष्य तय करना जरूरी है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए क्योंकि जहां चाह होती है वहीं राह होती है।
श्रीमती राखी चंन्द्राकर ने अपने वक्तव्य ने कहा कि न्यूजीलैण्ड विश्व का पहला देश है जिसने महिला समानता दिवस की शुरूआत की महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज भारत देश में हर क्षेत्र में महिला और पुरूष दोनों को समानता दिया गया है, इसलिए आप सभी को एक अच्छे पद पर होने की चाह रखनी चाहिए हालांकि एक अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप को घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता में ही सफलता की कुंजी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी ने सभी बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा हमारे अधिकार में शामिल है और अच्छी शिक्षा वास्तव में हमें हर क्षेत्र में महान बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में हम सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 39(क) में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। लोक अदालत निःशुल्क विधिक सहायता देने का ही काम करता है, लोक अदालत के माध्यम से छोटे-छोटे प्रकरण में तत्काल निराकरण किया जाता है। नालसा के द्वारा निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 15100 जारी किया गया है, जिसमें आप सभी अपनी समस्याओं को बता सकते हैं एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।

जिला प्रतिनिधि बलरामपुर