छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला जशपुर की बैठक सम्पन्न….

पथलगाव ✍️जितेन्द्र गुप्ता

छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष जी. आर. चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला शाखा जशपुर की बैठक 20-08-2022 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पत्थलगांव के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय 7 जुलाई पर चर्चा की गयी तथा तत्सम्बंध में छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ प्रांतीय निकाय रायपुर के द्वारा की गयी कार्यवाही का समर्थन किया गया, उल्लेखनीय है।कि कृषि विभाग के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी संचालक कृषि द्वारा उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 4742/2019 में पारित निर्णय 7 जुलाई 2022 का पालन नहीं किया जा रहा हैं। जिससे विभाग में वर्षों से कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति संवर्ग की वरिष्ट कर्मचारियो के पदोन्नति के वैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। आदिवासियों के अधिकारो के हनन के विरोध में कृषि विभाग के पीडित कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिंदाबाद का नारा बुलंद कर अपने संवर्ग के साथ हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। कृषि विभाग में दिसम्बर 2018 में विभाग प्रमुख द्वारा प्रचलित पदोन्नति नियम को परिवर्तित, कर 29 मई 2021 को लगभग 1000, वरिष्ट ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित करते हुए 235 कनिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया, संचालन कृषि द्वारा दिये गये इस अवैधानिक पदोन्नति संशोधित नियम के विरुद्ध संघ द्वारा याचिका क्रमांक 4742/ 2019 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के युगलपीठ द्वारा 7 अप्रैल 2022 को पारित अपने निर्णय से पदोन्नति के संशोधित नियम को निरस्त कर दिया गया हैं। इस निर्णय के आधार पर पदोन्नति शुन्य हो चुकी हैं। किंतु संचालिक कृषि द्वारा इन अवैध पदोन्नत कृषि विकास अधिकारियों
अनुसूचित जाति व अनुसूचितजन जाति संवर्ग के पात्र वरिष्ठ कर्मचारियो को उनसे विधिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। संघ द्वारा अप्रैल 2022 से लगातार सक्षम अधिकारियों को निवेदन किया जा रहा है। किन्तु विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है। जिसे लेकर विभाग के वरिष्ट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों में बेहद आक्रेश हैं। संघ की मांग हैं। कि न्यायालय द्वारा 235 कृषि विकास अधिकारीयों की नियुक्ति अवैध घोषित की गयी है। इसलिए इन्हें रिवर्ट कर इनके स्थान पर विधि सम्मत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति संवर्ग के पीडित कर्मचारियों को पदोन्नत कर कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा किया जावे यदि उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान नही किया जाता हैं। तथा अवैध रूप से पदोन्नत कृषि विकास अधिकारियों को रिवर्ट नही लिया जाता है। तो संगठन पुन: आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग के आला अधिकारियों की होगी इसकी घोषणा प्रांतीय निकाय द्वारा की जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला जशपुर ने बैठक में घोषणा का स्वागत प्रस्ताव पारित करते हुए संचालन कृषि से अनुरोध किया है। कि न्यायालय का सम्मान करते हुए 235 कृषि विकास अधिकारियों को तत्काल रिवर्ट किया जाये एवं वरिष्ट ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पदोन्नति की प्रक्रिया संचालित की जाए, जिला शाखा बैठक में अध्यक्ष जी.आर. चौहान, अजय कुमार राय, एफ. आर वर्मन, जे. एक्का, एस केरकेट्टा, मनोरा, , विनोद कुमार जाटव जशपुर , एल के कुर्रे, श्रीमती के. एल राठिया, नोपस कुजूर कुनकुरी, श्रीमती मंजू लता पॉल, श्रीमती शशी प्रभा भोय, श्रीमती अहिल्या पैकरा (फरसाबहार) श्रीमती हीरामनि तिग्गा, भूनेश्वर पेंकर, एच. पी. सिंह, जी एस पैकरा कांसाबेल, श्रीमती एस. आर कुजूर मौजूद रहे।