महिला बाल संरक्षण इकाई ने समझाईश देकर रोकी दो बाल विवाह….

महिला बाल संरक्षण इकाई ने समझाईश देकर रोकी दो बाल विवाह….

बलरामपुर :- अब्दुल रशीद

जिला बाल संरक्षण इकाई बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा जिले में बाल विवाह रोकने हेतु विशेष अभियाना चलाया जा रहा है। जिसके तहत् विगत दिवस विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम जाबर तथा विकासखण्ड रामानुजगंज के ग्राम कनकपुर में नाबालिगों के विवाह किये जाने की सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा मौके पर जा कर बाल विवाह रूकवाया गया तथा परिवारजनों को समझाईश दी गई कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करना या करवाना अपराध है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है तो उसे भी कारावास अथवा जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही बाल विवाह से होने वाले नुकसान व समस्याओं के बारे में ग्राम वासियों को जागरूक किया गया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने अपील किया है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल टोल फ्री नम्बर 1098 में सूचित करें अथवा नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, परियोजना अधिकारी(महिला एवं बाल विकास) या संबंधित थाने में सूचना देवें।

जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़