अपर कलेक्टर के लिंक कोर्ट का नहीं मिल रहा है जनता को लाभ , सप्ताह में 2 दिन होना चाहिए लिंक कोर्ट….

 

प्रतापपुर

प्रदेश के शिक्षा मंत्री के विधानसभा मुख्यालय अनु विभाग प्रतापपुर में क्षेत्र की जनता की परेशानियों को देखते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह द्वारा अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट का पुनः शुभारंभ किया गया पर इसका लाभ क्षेत्र की जनता एवं संबंधित पक्षकारों को नहीं मिल पा रहा है जिससे क्षेत्र की जनता की परेशानियां बरकरार है । जिले में अधिकारियों की कमी के कारण माह मात्र 2 दिन लिंक कोर्ट के लिए निर्धारित किया गया है उसमें भी अधिकारी नहीं आ पाते और न्याय की उम्मीद में कई किलोमीटर का सफर तय कर आने वाले पक्षकार मायूस होकर अपने घर को लौट जाते हैं ।

प्रतापपुर अनु विभाग में अपर कलेक्टर की मांग कई वर्षों से की जा रही थी पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर सूरजपुर भारतीय दासन के कार्यकाल में प्रतापपुर में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट प्रारंभ की गई थी इस दौरान अपर कलेक्टर धर्मेश साहू प्रतापपुर एसडीएम कार्यालय में सप्ताहिक बैठकर लिंक कोर्ट का कार्य देखते थे उनके जाने के बाद अधिकारियों की कमी का वास्ता देकर प्रतापपुर में अपर कलेक्टर कालीन को लगना बंद हो गया । क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने क्षेत्र के जनता की समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर सूरजपुर को निर्देशित कर लिंक कोर्ट प्रारंभ किया । शिक्षा मंत्री के पहल के बावजूद कलेक्टर सूरजपुर द्वारा माह में मात्र 2 दिन प्रतापपुर में लिंग कोर्ट के लिए निर्धारित किया गया वह 2 दिन भी कभी छुट्टी में तो कहीं अन्य शासकीय कार्यों से बाधित होते जा रहे हैं जिससे लिंक कोर्ट मात्र नाम के लिए रह गया है प्रतापपुर लिंक कोर्ट के लिए जिला पंचायत सूरजपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है । जिनका निर्धारित समय पर लिंग कोर्ट में समय दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

अधिकारियों की कमी दूर कर सप्ताह में 2 दिन होना चाहिए लिंक कोर्ट ।

शिक्षा मंत्री द्वारा अपर कलेक्टर का लिंक कोर्ट तो प्रारंभ कर दिया गया पर जिले में अपर कलेक्टर की पदस्थापना आवश्यकता के अनुसार नहीं कराई गई क्षेत्र के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जिले में अपर कलेक्टर की पदस्थापना करा कर लिंक कोर्ट माह में 2 दिन के स्थान पर सप्ताह में 2 दिन कराया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र की जनता को अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट का समुचित लाभ मिल सके और समय पर उनके प्रकरणों का निराकरण हो सके।