कलेक्टर ने लीं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक, लंबित राजस्व प्रकरण का समय अवधि में करें निराकरण – कलेक्टर

 

शमरोज खान सूरजपुर

सूरजपुर/ कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों की अनुविभाग एवं तहसीलवार समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालय में तत्काल निर्णय हो, सुनिश्चित किया जाये। राजस्व प्रकरण लंबित न रखे। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भलि-भांति निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य के लिए अधिकारी कार्यालयीन व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रखना सुनिश्चित करें। बैठक में राजस्व से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, डायवर्सन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, विवादित नामांतरण,अविवादित नामांतरण, अभिलेख सुधार, विवादित-अविवादित खाता विभाजन, आबादी सर्वे निपटारा, अतिक्रमण, भू-अर्जन, आबादी पट्टा वितरण, इ कोर्ट के लंबित प्रकरण, भुइया सॉफ्टवेयर अभिलेख का दुरुस्तीकरण, नक्शा दुरुस्तीकरण, आरबीसी 6-4, भूमि अर्जन, भूमि आबंटन, जवाब दावा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने समय-सीमा के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पंचायत राज अधिनियम वसूली प्रकरण और राजस्व वसूली प्रकरण पर विशेष ध्यान देने अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर नरेंद्र पैकरा, डॉ. प्रियंका वर्मा, एसडीएम रवि सिंह,  उत्तम प्रसाद रजक,  सागर सिंह राज, श्रीमती दीपिका नेताम, डिप्टी कलेक्टर  नंदजी पांडे एवं तहसीलदार सहित राजस्व अमला मौजूद थे।
कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना, आधार सीडिंग, जाति निवास आय प्रमाण पत्र, एफआरए प्रकरण की समीक्षा की एवं कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पोस्टमार्टम पश्चात संबंधित परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उनके लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने बीएमओ एवं डॉक्टर्स को सुनिश्चित करने एसडीएम को निर्देशित किया है तथा संपर्क नंबर के लिए फोन नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अमला को आगामी 1 नवंबर से शासन के मंशा एवं निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में धान खरीदी प्रारंभ हो रही है किसानों को लाभान्वित करने बिचौलियों, बाहर से धान खपाने वालों पर निगरानी रखने एवं अवैध तरीके से परिवहन करते पाए जाने पर कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने फर्जी किसानों एवं किसानों को प्रदान किए जाने वाले राशि ट्रांजैक्शन का नियमित जांच करने के निर्देश दिए।