लोक अदालतों से मिलता है जल्द न्याय : सिराजुद्दीन कुरैशी

 

 

बलरामपुर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालतछत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से उच्चन्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया राजीनामा योग्य प्रकरणों  मेंपक्षकारों की आपसी सहमति सुलह समझौता से निराकृत किए गए हैं उप लोक अदालत ने प्रकरणों के पक्षकारों कीभौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग की भीव्यवस्था की गई थी

इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय रामानुजगंज तालुका न्यायालय बलरामपुर राजपुर एवं वाड्रफनगर में आजराष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण मोटरदुर्घटना दावा प्रकरण पारिवारिक विवाद धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम संबंधी बाद सिविल वाद राजस्वप्रकरण बैंक रेट विद्युत जल के बकाया सेवकों का भुगतान संबंधी वाद दूरभाष किशोर न्याय बोर्ड के राजीनामा योग्यप्रकरण एवं यातायात के सामान्य मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें समस्त न्यायालयों से 1002 लंबित प्रकरण एवं 4554 प्री लिटिगेशन प्रकरण कुल 5556 प्रकरण रखे गए थे उक्त प्रकरणों में से 248 लंबितप्रकरण एवं 3060 प्री लिटिगेशन प्रकरण कुल 3306 प्रकरणों का पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार परसफलतापूर्वक निराकरण कर राशि 14824101 रुपए का जिला रामानुजगंज द्वारा अवार्ड पारित किया गया जिसमें3306 प्रकरणों से संबंधित लगभग 600 व्यक्ति लाभान्वित हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणशिविर भी लगाया गया था जिसमें लगभग 450 व्यक्ति लाभान्वित हुए.

जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण का सफल निराकरण किया गया इसप्रकरण में आवेदिका सरिता रवि का विवाह अनावेदक साकेत कुमार के साथ दिनांक 10. 4. 2013 को हिंदू रीतिरिवाज से हुआ था उनके वैवाहिक संसर्ग से एक पुत्र दूसरा जल भी उत्पन्न हुआ दोनों दांपत्य जीवन कुछ दिनों तक ठीकरहा किंतु कुछ दिनों के पश्चात अन आवेदक का व्यवहार आवेदिका के लिए क्रूरता पूर्ण हो गया था इससे दोनों के बीचविवाद उत्पन्न होने लगा इसी संबंध में ग्राम बसंतपुर में दिनांक 7.8.2013  को सामाजिक बैठक हुआ किंतु उसमें भीउनके विवादों का कोई समाधान नहीं निकला बाद में आवेदिका दिनांक 2.2. 2014 को अपने मायके चली गई उसकेपश्चात वेदिका द्वारा धारा 125 दं. प्र. सं. के अंतर्गत भरण पोषण का आवेदन दर्ज कराया गया जिसमें ₹6000 प्रतिमाह आवेदक को दिलाए जाने हेतु आदेश पारित हुआ दिनांक 10.3.2016 को अन आवेदक के द्वारा अमेरिका केविरुद्ध धारा 13 विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया उसके उपरांत आवेदिका सरिता ने दांपत्यजीवन की पूर्ण स्थापना हेतु दिनांक 11.5. 2016 को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रकरण पेश किया गयाप्रकरण के लंबित रहने के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय श्री सोनवानी के द्वारा दोनों पक्षों से लगातार संपर्क करसमझौता हेतु प्रेरित किया गया तत्पश्चात आज दिनांक 12 मार्च 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत मैंमाननीय अध्यक्ष महोदय एवं पीठासीन अधिकारी श्री सोनवानी जी के द्वारा समझाईस दिए जाने पर दोनों पक्षों नेउपस्थित होकर न्यायालय में बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से राजीनामा कर साथ रहने के लिए तैयार हो गएजिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी द्वारा दोनों पतिपत्नी को आगामी उज्जवल भविष्य कीशुभकामनाएं देते हुए पुष्प कुछ प्रदान कर न्यायालय से विदा किया गया दोनों पक्ष राजी खुशी घर को रवाना हुए इसप्रकार 8 वर्ष से अलग रह रहे पति पत्नी को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शुरू हुआ और बिखरा हुआ परिवारपुनः एक हो गया

इसके अतिरिक्त इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी एवं जिला न्यायालय के  न्यायाधीशगण के द्वारा वन विभाग से संबंधित जंगली हाथी द्वारा किए गए फसल नुकसान से संबंध में हितग्राही रामकेश्वर, चठूराम, गंगा प्रसाद, बुद्धेश्वर, शिवप्रसाद, तेज प्रताप एवं माधव साहू को मुआवजे के रूप में चेक वितरणकिया गया।

लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को जल्दी न्याय मिलता है लोक अदालत से एक रास्ता खुलता है लोगों ने अपनेअहम को हटाकर आपसे समझौते से अपनी मामले निपटाए सालसा की योजनाओं से भी लोगों को जानकारी मिलती हैलोगों को लोक अदालत के माध्यम से मामले निराकृत करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा अधिक से अधिकमामलों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।