कोटपा एक्ट के तहत् शैक्षणिक संस्थानों के आसपास की गई कार्रवाई….

कोटपा एक्ट के तहत् शैक्षणिक संस्थानों के आसपास की गई कार्रवाई

बलरामपुर :- अब्दुल रशीद

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बलरामपुर विकासखण्ड के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास व 100 मीटर की दूरी में संचालित तम्बाकू, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू पदार्थों आदि के सेवन व बिक्री में रोक लगाए जाने तथा क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त बनाए जाने के लिए कलेक्टर के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला नोडल अधिकारी द्वारा कोटपा एक्ट के तहत् शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर और स्वामी आत्मानंद हिन्दी मीडियम स्कूल के समीप 100 मीटर की दूरी में संचालित पान ठेला, चाय सेंटर एवं दुकानों आदि में कार्यवाही की गई। इस दौरान चालानी कार्यवाही के साथ-साथ दल के सदस्यों द्वारा तंबाकू विक्रेताओं को अधिनियम के तहत पालन किये जाने संबंधी नियमों की जानकारी दी गयी, जिसमें विशेष तौर पर तंबाकू पदार्थों का प्रचार/विज्ञापन न करने एवं बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद न बेचने की समझाईश दी गई तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है, लिखित पोस्टर प्रदान किया गया। वहीं चालानी कार्यवाही में कुल 21 चालान काटे गये, जिससे 3200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

जिला प्रतिनिधि बलरामपुर