राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, राष्ट्रीय लोक अदालत से 6 हजार व्यक्ति हुए लाभान्वित…..

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,
राष्ट्रीय लोक अदालत से 6 हजार व्यक्ति हुए लाभान्वित…..

बलरामपुर :- अब्दुल रशीद

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग की भी व्यवस्था की गई है।
इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय रामानुजगंज तालुका न्यायालय बलरामपुर, राजपुर एवं वाड्रफनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम संबंधी वाद, सिविल वाद, राजस्व प्रकरण, बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों का भुगतान संबंधी वाद, दूरभाष किशोर न्याय बोर्ड के राजीनामा योग्य प्रकरण एवं यातायात के सामान्य मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। जिसमें समस्त न्यायालयों से 1002 लंबित प्रकरण एवं 4554 प्री-लिटिगेशन प्रकरण सहित कुल 5 हजार 556 प्रकरण विचरार्थ रखे गये थे। उक्त प्रकरणों में से 248 लंबित प्रकरण एवं 3 हजार 60 प्री लिटिगेशन प्रकरण कुल 3 हजार 308 प्रकरणों का पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण कर 1 करोड़ 48 लाख 24 हजार 101 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। जिसमें 3 हजार 308 प्रकरणों से संबंधित लगभग 6 हजार व्यक्ति लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था, जिसमें लगभग 450 व्यक्ति लाभान्वित हुए। जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
इसके अतिरिक्त इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी एवं जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा वन विभाग से संबंधित जंगली हाथी द्वारा किये गये फसल नुकसान के संबंध में हितग्राही रामकेश्वर, छट्ठू राम, गंगा प्रसाद, बुधेश्वर, शिवप्रसाद, तेजप्रताप एवं माधो साव को मुआवजे के रुप मे चेक वितरण किया गया। इस प्रकार लोक अदालत के माध्यम से लोगों को जल्दी न्याय मिलता है। लोक अदालत से एक रास्ता खुलता है। लोगों ने अपने अहम् को हटाकर आपसी समझौता से अपने मामले निपटाएं। नालसा की योजनाओं से भी लोगों को जानकारी मिलती है। लोगों को लोक अदालत के माध्यम से मामले निराकृत करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा अधिक से अधिक मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला प्रतिनिधि बलरामपुर