राष्ट्रीय हाइवे 43 मे बद्तमीजी और कार का सीसा तोड़ने वाले को 06 माह का कारावास….

जशपूर ✍️जितेन्द्र गुप्ता

राष्ट्रीय हाइवे 43 मे बद्तमीजी और कार का सीसा तोड़ने वाले सरबर अली को 06 माह का करावास

जशपुरनगर . हाइवे मे दबंगाई और कार की कांच फोडने के आरोपी को मजिस्ट्रेट सचिन पाल टोप्पो ने 6 माह की सजा व जुर्माने से दण्डित किया है।  सन 2017 मे तहसील कुनकुरी के कुरकुँगा कस्बे के सरबर अली को यह सजा सुनाई गई है.कांसाबेल थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 213/2017 में सरबर अली पर यह आरोप है। कि हाइवे पर पोंगरो जंगल के पास कार सवार को रोककर बत्तमीज़ी की थी. साथ ही पत्थरों से कार का सीसा तोड़ दिया था. कार से पांच पारिवारिक सदस्य बिलासपुर जा रहे थे. उनकी रिपोर्ट पर कांसाबेल पुलिस ने धारा 341 व 427 का अपराध दर्ज कर न्यायलय में पेश किया था. इन धाराओं का अपराध प्रमाणित होने पर बगीचा न्यायलय ने सरबर अली को 6माह का करवास व 2500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।